नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। आईएएनएस मीडिया मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने यह कदम दिल्ली की एक विशेष अदालत द्वारा बुधवार को एयरसेल-मैक्सिस सौदे के मामले में पांच जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद उठाया है।
आईएएनएक्स मीडिया मामले में पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चिदंबरम से 31 मई को पेश होने के लिए कहा था।
साल 2007 में जब चिंदबरम वित्तमंत्री थे, उस समय कथित रूप से पैसे लेकर आईएएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने के लिए उनके बेटे कार्ति को 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, बाद में कार्ति को जमानत मिल गई।
चिदंबरम को बुधवार को एयरसेल-मैक्सिस सौदे के मामले में एक विशेष अदालत ने पांच जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी।
विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने आदेश की घोषणा करते हुए उन्हें पांच जून को मामले की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें पूछताछ के लिए पांच जून को पेश होने के लिए कहा है।
अदालत ने ईडी से चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए कहा है और मामले की आगे की सुनवाई के लिए पांच जून की तारीख निर्धारित की है।
इससे पहले, अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में कार्ति चिदंबरम को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगाई थी।
चिदंबरम के वकील पी.के. दुबे ने याचिका में कहा, “इस मामले में सभी सबूत दस्तावेजी जान पड़ते हैं, जो पहले से ही जांच एजेंसियों के कब्जे में हैं। इसके अतिरिक्त कथित दस्तावेजी साक्ष्य बड़े पैमाने पर वित्त मंत्रालय की फाइलों के रूप में हैं, जो फिलहाल सुरक्षित हैं और मौजूदा सरकार के कब्जे में हैं।”
दुबे ने कहा कि उनके मुवक्किल इस मामले में सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे।