मुंबई, 30 दिसम्बर – भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह को अदालत ने मंगलवार को बड़ी राहत देते हुए सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में उन्हें बरी कर दिया। इस कथित फर्जी मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी तथा एक गवाह तुलसीराम प्रजापति की हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि साल 2005-06 के दौरान हुई इस घटना में शाह के खिलाफ सबूत अपर्याप्त हैं। उस वक्त वह गुजरात के गृहमंत्री थे।
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोहराबुद्दीन के भाई रबाबुद्दीन शेख ने कहा कि फैसले के खिलाफ वह बंबई उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
सीबीआई ने कहा कि मामले में आगे बढ़ने से पहले वह अदालत के आदेश का अध्ययन करेगी।