मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत ऐसी दुकान एवं स्थापना, होटल, मल्टीप्लेक्स आदि, जिसमें कर्मचारियों का नियोजन नहीं है अथवा 10 से कम श्रमिक कर्मचारी नियोजित हैं, वहाँ अब किसी भी श्रम अधिनियम में श्रम निरीक्षक द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा सकेगा। श्रम आयुक्त ने इस संबंध में प्रदेश के सभी सहायक श्रम आयुक्त, श्रम पदाधिकारी तथा सहायक श्रम पदाधिकारी को निर्देश जारी किये हैं। निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिये भी कहा गया है।
निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी दुकान एवं स्थापना, होटल, मल्टीप्लेक्स आदि, जिनमें कोई कर्मचारी नियोजित नहीं है अथवा 10 से कम श्रमिक/कर्मचारी नियोजित हैं, उसके संबंध में श्रमिकों से शिकायत प्राप्त होती है अथवा किसी अन्य माध्यम से श्रम अधिनियमों के उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में श्रम अधिनियमों में उक्त दुकान एवं स्थापना, होटल, मल्टीप्लेक्स के निरीक्षण की आवश्यकता है, तब वहाँ श्रम आयुक्त की पूर्व अनुमति से निरीक्षण किया जा सकेगा। यह निरीक्षण सहायक श्रम आयुक्त, श्रम पदाधिकारी अथवा सहायक श्रम पदाधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा ही किया जा सकेगा।
श्रम पदाधिकारी ऐसे निरीक्षण के दौरान अपनी टीम में श्रम निरीक्षकों को भी साथ ले जा सकते हैं। इसके बाद निरीक्षण का प्रतिवेदन श्रम आयुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे प्रकरणों में श्रम आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जायेगी।